मोहनलालगंज कांड के आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा
नई दिल्ली, (विनीत सिंह) : लखनऊ के मोहनलालगंज के बलसिंहखेड़ा प्राथमिक विद्यालय में 29 महीने पहले युवती से रेप की कोशिश में असफल होने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी लेकिन सोमवार को इस मामले में एक अच्छी खबर आई है. इस मामले में आरोपी रामसेवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे अनिल कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को दोषी ठहरा दिया।
इस जघन्य हत्या कांड में आज दोषी को आजीवन कारावास और 13 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। 17 जुलाई 2014 की सुबह जब युवती का निर्वस्त्र शव मिला तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था।
घटना वाले स्थान पार चरों तरफ खून फैला हुआ था लेकिन तब आशंका जताई जा रही थी कि युवती से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई है. इसके बाद गांव के चौकीदार नोखेलाल की तरफ से मोहनलालगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
इस घटना में कई और लोगों के शामिल होने की बात की जा रही थी. बाद में मृतका की शिनाख्त एक प्रतिष्ठित अस्पताल में नर्स की नौकरी करने वाली देवरिया की युवती के रूप में हुई थी।
इस मामले में पुलिस ने बलसिंहखेड़ा गांव में ही रहने वाले व एक कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड रामसेवक यादव को गिरफ्तार कर पूरी वारदात का खुलासा किया था।
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